इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कमीशन के नियम बदल गए हैं। लाइप और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को एजेंट्स, डिस्ट्रिब्यूटर बैंक और दूसरे इंटरमीडियरीज को कमीशन देने के लिए किसी खास सीमा का पालन नहीं करना होगा। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया है। शर्त यह है कि कमीशन का पूरा अमाउंट IRDAI की तरफ से तय टोटल एक्सपेंसेज ऑफ मैनेजमेंट (EoM) की लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अपने बोर्ड से एप्रूव्ड पॉलिसीज के हिसाब से कमीशन दे सकती हैं। यह पिछले साल नवंबर में पेश रेगुलेटर के प्रस्ताव के मुताबिक है। अगस्त 2022 के ड्राफ्ट में कमीशन के लिए 20 फीसदी सीमा तय करने के प्रस्ताव था। इसे नहीं माना गया है।