पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFDRA) ने सभी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ग्राहकों के लिए पैसा निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब कुछ दस्तावेजों को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) पर पेंशन कॉर्पस निकालने से पहले अपलोड करना अनिवार्य होगा। एनपीएस निकासी से जुड़े ये नियम एनपीएस से बाहर निकलने वाले ग्राहकों के लिए सालाना भुगतान को तेज और आसान बना देंगे।