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Alert: इन खातों पर कमाए ब्याज को कैश में नहीं निकाल पाएंगे आप, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम

सरकार ने MIS, SCSS और टाइम डिपॉजिट खातों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 07, 2022 पर 12:18 PM
Alert: इन खातों पर कमाए ब्याज को कैश में नहीं निकाल पाएंगे आप, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम
Alert: इन खातों पर कमाएं ब्याज को कैश में नहीं निकाल पाएंगे आप, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम

Post Office Alert: सरकार ने MIS, SCSS और टाइम डिपॉजिट खातों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। इसलिए यदि आप डाकघर मासिक आय खाते (Monthly Income Account - MIS), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Account) और सावधि जमा खातों (Time Deposit) पर कमाए गए ब्याज को कैश के रूप में बाहर निकाल रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से नियमों में बदलाव कर दिया है।

डाक विभाग के नये सर्कुलर के अनुसार, “एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खातों पर ब्याज केवल खाताधारक के पीओ बचत खाते या बैंक खाते में 01.04.2022 से जमा किया जाएगा। यदि कोई खाताधारक 31.03.2022 तक अपने बचत खाते को एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खातों से लिंक करने में सक्षम नहीं है और एमआईएस/एससीएसएस/टीडी विविध कार्यालय खातों में ब्याज जमा किया जाता है, तो बकाया ब्याज का भुगतान केवल क्रेडिट के माध्यम से किया जाना चाहिए पीओ बचत खाते में या चेक द्वारा। एमआईएस/एससीएसएस/टीडी विविध कार्यालय खाते से नकद में ब्याज भुगतान की अनुमति 01.04.2022 से नहीं होगी।"

अपने बचत खाते को MIS, TD, SCSS से जोड़ने के फायदे..

- बचत खाते में जमा किए गए ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज मिलता है यदि इसे सीधे एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खाते से नहीं निकाला जाता है।

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