कंपनियों और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका है। 15 नवंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर जुर्माना और इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें कुछ और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पहले टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2024 थी। सीबीडीटी ने यह डेडलाइन बढ़ाकर 15 नवंबर, 2024 कर दी थी।