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कंपनियों और ऑडिटेड इंडिविजुअल्स के लिए ITR फाइल करने की आज अंतिम तारीख, जानिए रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा

कंपनियों के साथ ऐसे इंडिविजुअल्स टैक्सपेयर्स के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका है, जिनके टैक्स का ऑडिट जरूरी है। पहले टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2024 थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 15, 2024 पर 12:15 PM
कंपनियों और ऑडिटेड इंडिविजुअल्स के लिए ITR फाइल करने की आज अंतिम तारीख, जानिए रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा
सभी देशी और विदेशी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज आखिरी मौका है।

कंपनियों और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका है। 15 नवंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर जुर्माना और इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें कुछ और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पहले टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2024 थी। सीबीडीटी ने यह डेडलाइन बढ़ाकर 15 नवंबर, 2024 कर दी थी।

इन टैक्सपेयर्स के लिए आज आखिरी मौका

सभी देशी और विदेशी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज आखिरी मौका है। ऐसे इंडिविजुअल्स टैक्सपेयर्स के लिए भी रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका है, जिनके टैक्स का ऑडिट जरूरी है। ऐसे फर्म के पार्टनर्स जिनके लिए ऑडिट जरूरी है, उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका है। अगर ये टैक्सपेयर्स किसी वजह से 15 नवंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो वे 31 दिसंबर, 2024 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा

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