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Employees' Deposit Linked Insurance: प्राइवेट नौकरी करने वाले हर एंप्लॉयी को मिलता है इस स्कीम का फायदा

Employees’ Deposit Linked Insurance (EDLI) स्कीम की शुरुआत 1976 में हुई थी। इस स्कीम में प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति की मौत पर उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता मिलती है। पिछले महीने EPFO ने EDLI स्कीम में कुछ बदलाव का ऐलान किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 26, 2025 पर 12:30 PM
Employees' Deposit Linked Insurance: प्राइवेट नौकरी करने वाले हर एंप्लॉयी को मिलता है इस स्कीम का फायदा
अभी इस स्कीम के तहत ईपीएफओ मेंबर की मौत पर उसके परिवार के सदस्य को न्यूनतम 2.5 से लेकर अधिकतम 7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।

अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और ईपीएफओ के तहत आते हैं तो आपको भी एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) का फायदा मिलेगा। दरअसल, ईपीएफओ का हर मेंबर इस स्कीम के दायरे में आता है। ईडीएलआई स्कीम की शुरुआत 1976 में हुई थी। इस स्कीम में प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति की मौत पर उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता मिलती है। हालांकि, यह स्कीम बहुत पुरानी है लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों को इस स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है।

अभी मौत पर कितनी मिलती है आर्थिक सहायता?

Employees’ Deposit Linked Insurance (EDLI) स्कीम में अभी ईपीएफओ मेंबर की मौत पर उसके परिवार के सदस्य को न्यूनतम 2.5 से अधिकतम 7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। 2021 से पहले आर्थिक सहायता 1.5 लाख से 6 लाख रुपये के बीच थी। 2021 में इसे बढ़ा दिया गया था। इस स्कीम की अवधि तीन साल के लिए बढ़ाई गई थी, जो 27 अप्रैल, 2024 को खत्म हो रही थी। लेकिन, सरकार ने इस बेनेफिट को अगले आदेश तक बढ़ाने का फैसला किया था। इसका मतलब है कि यह स्कीम अनिश्चित काल तक जारी रहेगी और इस मामले में सरकार के किसी तरह की अधिसूचना जारी करने की जरूरत नहीं है।

पिछले महीने ईपीएफओ ने स्कीम में किए हैं क्या बदलाव?

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