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EPFO ने नाबालिग बच्चों के लिए PF सेटलमेंट को किया आसान, गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत हटाई

EPFO New Rules: EPFO ने नाबालिग बच्चों के लिए PF क्लेम प्रोसेस आसान कर दिया है। अब मृत्यु की स्थिति में सेटलमेंट के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा। जानिए पूरी डिटेल।

Suneel Kumarअपडेटेड Aug 14, 2025 पर 2:57 PM
EPFO ने नाबालिग बच्चों के लिए PF सेटलमेंट को किया आसान, गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत हटाई
अभी तक अगर मृतक मेंबर की रकम उसके नाबालिग बच्चों को दी जानी है, तो EPFO गार्जियनशिप सर्टिफिकेट मांगता था।

EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF मेंबर की मृत्यु की स्थिति में नाबालिग बच्चों को मिलने वाले क्लेम के प्रोसेस को आसान बना दिया है। अब बच्चों को गार्जियनशिप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं रहेगी। अब सेटलमेंट सीधे बच्चों के बैंक खातों में जमा की जा सकेगी।

अब तक क्या नियम था?

अभी तक अगर मृतक मेंबर की रकम उसके नाबालिग बच्चों को दी जानी है, तो EPFO गार्जियनशिप सर्टिफिकेट मांगता था। इससे क्लेम प्रोसेस में अक्सर देरी होती थी।

EPFO ने बुधवार, 13 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में कहा, "यह देखा गया है कि कई EPFO कार्यालय उन मामलों में गार्जियनशिप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जहां मृतक सदस्य की रकम उनके नाबालिग बच्चों को भुगतान की जानी है।"

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