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सरकार ने बदला घर के किराए पर TDS का नियम, जानिए आपको कैसे होगा फायदा

टैक्स एक्सपर्ट्स काफी समय से हाउस रेंट पर टीडीएस से छूट की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने घर के किराए पर TDS से छूट की लिमिट सालाना 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को कहा कि इससे TDS के दायरे में आने वाले ट्रांजेक्शन की संख्या घटेगी। इससे स्मॉल टैक्सपेयर्स को आसानी होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 05, 2025 पर 6:23 PM
सरकार ने बदला घर के किराए पर TDS का नियम, जानिए आपको कैसे होगा फायदा
नए नियम के लागू होने के बाद अगर कोई किराएदार ऐसे घर में रहता है, जिसका सालाना किराया 6 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे टीडीएस काटने के बाद मकान मालिक को किराया देना होगा।

सरकार ने घर के किराए पर टीडीएस का नियम बदला है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में किया है। इससे सीनियर सिटीजंस और रेंटल इनकम वाले लोगों को काफी आसानी होगी। सरकार ने घर के किराए पर TDS से छूट की लिमिट सालाना 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को कहा कि इससे TDS के दायरे में आने वाले ट्रांजेक्शन की संख्या घटेगी। इससे स्मॉल टैक्सपेयर्स को आसानी होगी। आइए जानते हैं कि वित्तमंत्री के इस ऐलान से किरादार और मकान मालिक दोनों को किस तरह फायदा होगा।

नियम में बदलाव का ऐसे पड़ेगा असर

मान लीजिए आपका एक मकान है, जिसे आपने किराया पर दिया है। इसका सालाना किराया 2.4 लाख रुपये से ज्यादा है। अब तक आपके किराएदार को इस पर TDS काटने के बाद आपको किराए देने का नियम था। अब वह टीडीएस काटे बगैर आपको किराया देगा। इससे आपके हाथ में आने वाला किराए का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि सरकार ने घर के किराए पर टीडीएस से छूट की लिमिट को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया है। नियम में इस बदलाव से किराएदार और मकान मालिक दोनों को फायदा होगा।

अब 6 लाख से ज्यादा किराया पर TDS

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