सरकार ने घर के किराए पर टीडीएस का नियम बदला है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में किया है। इससे सीनियर सिटीजंस और रेंटल इनकम वाले लोगों को काफी आसानी होगी। सरकार ने घर के किराए पर TDS से छूट की लिमिट सालाना 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को कहा कि इससे TDS के दायरे में आने वाले ट्रांजेक्शन की संख्या घटेगी। इससे स्मॉल टैक्सपेयर्स को आसानी होगी। आइए जानते हैं कि वित्तमंत्री के इस ऐलान से किरादार और मकान मालिक दोनों को किस तरह फायदा होगा।