सोने में निवेश के लिहाज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) अच्छा विकल्प रहा है। सरकार ने इसकी शुरुआत 2015 में की थी। इसमें निवेश 8 साल में मैच्योर हो जाता है। इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स से छूट हासिल है। चंडीगढ़ के रहने वाले अमन शर्मा ने 2016-17 में एसजीबी में निवेश किया था। 2024-25 में उनका इनवेस्टमेंट मैच्योर कर गया। उनका सवाल है कि क्या इससे हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना होगा? मनीकंट्रोल ने टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट बलवंत जैन से यह सवाल पूछा।