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Income Tax: क्या मैं सेक्शन 54ईसी के तहत कैपिटल गेंस बॉन्ड्स में दो बार निवेश कर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता हूं?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54ईसी के तहत जमीन या बिल्डिंग बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेप्शन क्लेम करने की इजाजत है। इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इश्यू किए गए कैपिटल गेंस बॉन्ड्स में इनवेस्ट करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 10, 2025 पर 5:50 PM
Income Tax: क्या मैं सेक्शन 54ईसी के तहत कैपिटल गेंस बॉन्ड्स में दो बार निवेश कर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता हूं?
REC, NHAI, PFC, RFC, HUDCO और IREDA को कैपिटल गेंस बॉन्ड्स इश्यू करने की इजाजत है।

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 54ईसी जमीन या बिल्डिंग बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम करने की इजाजत देता है। इस बारे में गाजियाबाद के मोहन सक्सेना का एक सवाल है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस साल पहले ही कैपिटल गेंस बॉन्ड्स में 50 लाख रुपये का निवेश किया है। उनका सवाल है कि क्या वह सेक्शन 54ईसी के तहत कैपिटल गेंस बॉन्ड्स में 31 मार्च, 2026 से पहले और 50 लाख रुपये इनवेस्ट कर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

सेक्शन 54ईसी का मतलब

जैन ने कहा कि Income Tax एक्ट के सेक्शन 54ईसी के तहत जमीन या बिल्डिंग बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेप्शन क्लेम करने की इजाजत है। इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इश्यू किए गए कैपिटल गेंस बॉन्ड्स में इनवेस्ट करना होगा। अभी REC, NHAI, PFC, RFC, HUDCO और IREDA को ऐसे बॉन्ड्स इश्यू करने की इजाजत है।

कैपिटल गेंस के इनवेस्ट करने की शर्तें

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