इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 54ईसी जमीन या बिल्डिंग बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम करने की इजाजत देता है। इस बारे में गाजियाबाद के मोहन सक्सेना का एक सवाल है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस साल पहले ही कैपिटल गेंस बॉन्ड्स में 50 लाख रुपये का निवेश किया है। उनका सवाल है कि क्या वह सेक्शन 54ईसी के तहत कैपिटल गेंस बॉन्ड्स में 31 मार्च, 2026 से पहले और 50 लाख रुपये इनवेस्ट कर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।
