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ITR Filing: क्या बिना फॉर्म 16 के भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए क्या हैं नियम

ITR Filing: पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है और टैक्सपेयर्स को पिछले फाइनेंशियर ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना है। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 16 (Form 16) चाहिए होगा। कंपनियों को फॉर्म 16 अपने कर्मचारियों को 15 जून तक देना होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 20, 2023 पर 11:28 AM
ITR Filing: क्या बिना फॉर्म 16 के भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए क्या हैं नियम
एक्सपर्ट्स माने तो आप बिना फॉर्म 16 के भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

ITR Filing: पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है और टैक्सपेयर्स को पिछले फाइनेंशियर ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना है। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 16 (Form 16) चाहिए होगा। कंपनियों को फॉर्म 16 अपने कर्मचारियों को 15 जून तक देना होता है। फॉर्म 16 में पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी कुल इनकम, टैक्सेबल इनकम, इन्वेस्टमें और काटे गए टैक्स (TDS) की जानकारी होती है। अब सवाल है कि क्या आप बिना फॉर्म 16 के ITR फाइल कर सकते हैं।

फॉर्म 16 के बगैर फाइल सकते हैं ITR?

अगर एक्सपर्ट्स माने तो आप बिना फॉर्म 16 के भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी परेशानी जरूर होगी क्योंकि इसमें आपको कई डॉक्यूमेंट्स निकालने होंगे। जैसे कि आपको इनकम टैक्स का प्रूफ देना होगा। इसके लिए आप अपनी सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं। अगर आपकी इनकम का दूसरा कोई सोर्स नहीं है, आपकी सैलरी स्लिप भी इनकम का प्रूफ माना जाता है।

चाहिए होगा Form 26AS

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