ITR Filing: पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है और टैक्सपेयर्स को पिछले फाइनेंशियर ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना है। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 16 (Form 16) चाहिए होगा। कंपनियों को फॉर्म 16 अपने कर्मचारियों को 15 जून तक देना होता है। फॉर्म 16 में पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी कुल इनकम, टैक्सेबल इनकम, इन्वेस्टमें और काटे गए टैक्स (TDS) की जानकारी होती है। अब सवाल है कि क्या आप बिना फॉर्म 16 के ITR फाइल कर सकते हैं।