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Income Tax Return For AY 2023-24: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किये ऑफलाइन फॉर्म ITR 1 और ITR 4

Income Tax Return For AY 2023-24: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR 1 और ITR 4 जारी कर दिया है। आयकर विभाग ने अभी तक ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए हैं, लेकिन उसने असेसमेंट ईयर 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी किए हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 26, 2023 पर 4:37 PM
Income Tax Return For AY 2023-24: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किये ऑफलाइन फॉर्म ITR 1 और ITR 4
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR 1 और ITR 4 जारी कर दिया है।

Income Tax Return For AY 2023-24: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR 1 और ITR 4 जारी कर दिया है। आयकर विभाग ने अभी तक ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए हैं, लेकिन उसने असेसमेंट ईयर 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी किए हैं। ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) फरवरी में नोटिफाई किए जाने के बाद आए हैं।

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, "असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की एक्सेल यूटिलिटी फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।"

ITR 1 उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें वेतन से आय, एक घर की संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज आदि) और 5,000 रुपये तक की कृषि आय आती है।.

आईटीआर 4 सिंगल व्यक्ति, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी के अलावा) के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें व्यवसाय और पेशे से आय शामिल है। इसका कैलकुलेशन सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE और 5,000 रुपये तक की कृषि आय के तहत की जाती है।

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