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इनकम टैक्स रिव्यू कमेटी टैक्स के नियमों को सिर्फ आसान बनाने के बारे में सुझाव देगी, अगले हफ्ते सौंप सकती है रिपोर्ट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल जुलाई में पेश यूनियन बजट में कहा था कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट को रिव्यू करेगी। सरकार का मानना है कि दशकों पुराने एक्ट में ऐसे कई प्रावधान हैं, जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे प्रावधानों को हटाने से टैक्स के नियम आसान होंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 10, 2024 पर 6:52 PM
इनकम टैक्स रिव्यू कमेटी टैक्स के नियमों को सिर्फ आसान बनाने के बारे में सुझाव देगी, अगले हफ्ते सौंप सकती है रिपोर्ट
अब तक 8 रिपोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को सौंपी जा चुकी हैं।

इनकम टैक्स रिव्यू कमेटी टैक्स रेट्स में बदलाव के बारे में सलाह नहीं देगी। उसका फोकस सिर्फ इनकम टैक्स के जुड़े नियम और कानून को आसान बनाने पर होगा। वह नियमों को यूजर-फ्रेंडली बनाने के बारे में अपने सुझाव देगी। सरकार के एक सीनियर अफसर ने यह जानकारी दी। सरकार ने दशकों पुराने इनकम टैक्स के नियम और कानूनों को आसान बनाने के बारे में सलाह देने के लिए इस कमेटी को बनाया था।

इनकम टैक्स एक्ट के हर चैप्टर की हो रही समीक्षा

इनकम टैक्स रिव्यू कमेटी (Income Tax Review Committee) इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के हर चैप्टर पर 23 रिपोर्ट देगी। अधिकारी ने बताया कि कमेटी सभी रिपोर्ट दिसंबर के मध्य तक सौंप सकती है। उन्होंने कहा, "कमेटी रेट्स में बदलाव के बारे में कोई सुझाव नहीं देगी। कमेटी हर एक्ट को रिव्यू कर रही है, जिसका मकसद उसे आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाना है। इससे यह पढ़ने पर आसानी से समझ में आएगा।" पैनल की सब-कमेटी भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है।

8 रिपोर्ट्स CBDT को सौंपी जा चुकी हैं

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