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Income Tax: क्या सीनियर सिटीजन सेक्शन 80C के तहत शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन का उठा सकते हैं फायदा? जानें नियम

Income Tax Rules: रिटायर हो चुके सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स के नियम कभी-कभी मुश्किल हो सकते हैं। खासकर जब शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) और सेक्शन 80C जैसे प्रावधानों की बात आती है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपका शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन ₹5 लाख तक है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 11, 2025 पर 8:19 PM
Income Tax: क्या सीनियर सिटीजन सेक्शन 80C के तहत शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन का उठा सकते हैं फायदा? जानें नियम
Income Tax Rules: रिटायर हो चुके सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स के नियम कभी-कभी मुश्किल हो सकते हैं।

Income Tax Rules: रिटायर हो चुके सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स के नियम कभी-कभी मुश्किल हो सकते हैं। खासकर जब शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) और सेक्शन 80C जैसे प्रावधानों की बात आती है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपका शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन ₹5 लाख तक है, तो यह जानना जरूरी है कि सेक्शन 80C के फायदा इस इनकम पर लागू होते है या नहीं?

कैसे होगी टैक्स लाएबिलिटी का कैलकुलेशन? – ये कैलकुलेशन सीनियर सिटीजन के लिए है।

उदाहरण के लिए अगर सीनियर सिटीजन की सामान्य इकनम 2 लाख रुपेय और लिस्टेड शेयरों से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम 5 लाख रुपये है, तो इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा।

सामान्य इनकम: ₹2 लाख (मुख्यतः ब्याज इनकम)।

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