फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको 15 मार्च से पहले एडवान्स टैक्स (Advance Tax) चुकाना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको टैक्स पर इंट्रेस्ट भी देना पड़ेगा। सभी टैक्सपेयर्स चाहे सैलरीड हों या बिजनेस में, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एडवान्स में टैक्स चुकाना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सभी टैक्सपेयर्स को 'Pay as you earn' कॉन्सेप्ट के हिसाब से एडवान्स टैक्स चुकाना पड़ता है। TDS/TCS को एडजस्ट करने के बाद अगर नेट टैक्स 10,000 रुपये से ज्यादा बनता है तो टैक्सपेयर के लिए एडवान्स टैक्स चुकाना जरूरी है।