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ITR Filing 2025: एचआरए क्लेम करने से काफी टैक्स बच जाएगा, सिर्फ इन गलतियों से बचना होगा

आम तौर पर सैलरी में एचरआर शामिल होता है। यह वह पैसा है जो कंपनी (एंप्लॉयर) आपको घर के रेंट के पेमेंट के लिए देती है। इसलिए इस पर एग्जेम्प्शन मिलता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस पैसे का इस्तेमाल आपने घर के रेंट पेमेंट के लिए किया है। लेकिन, एचआरए क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें हैं

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 11, 2025 पर 10:25 AM
ITR Filing 2025: एचआरए क्लेम करने से काफी टैक्स बच जाएगा, सिर्फ इन गलतियों से बचना होगा
यह बात ध्यान में रखना जरूरी है अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तभी एचआरए क्लम कर सकते हैं।

टैक्स बचाने में हाउस रेंट अलाउन्स (एचआरए) काफी मदद करता है। अगर आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट शामिल है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13A) के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं। पढ़ने पर यह बहुत आसान लगता है। लेकिन, यह इतना आसान नहीं है। एचआरए क्लेम करने में छोटी सी गलती पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तभी  एचआरए क्लम कर सकते हैं। नई रीजीम में एचआरए क्लेम करने की इजाजत नहीं है।

हाउस रेंट अलाउन्स का मतलब

आम तौर पर सैलरी में HRA शामिल होता है। यह वह पैसा है जो कंपनी (एंप्लॉयर) आपको घर के रेंट के पेमेंट के लिए देती है। इसलिए इस पर एग्जेम्प्शन मिलता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस पैसे का इस्तेमाल आपने घर के रेंट पेमेंट के लिए किया है। लेकिन, एचआरए क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, इसके लिए सैलरीड टैक्सपेयर होना जरूरी है। दूसरा, आपका किराए के घर में रहना जरूरी है। तीसरा, आपका किराया चुकाना जरूरी है। चौथा, आपके पास किराया चुकाने का प्रूफ होना चाहिए। Income Tax Department आपसे रेंट एग्रीमेंट और किराए की रसीद मांगता है।

एचआरए कितना क्लेम किया जा सकता है

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