टैक्स बचाने में हाउस रेंट अलाउन्स (एचआरए) काफी मदद करता है। अगर आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट शामिल है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13A) के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं। पढ़ने पर यह बहुत आसान लगता है। लेकिन, यह इतना आसान नहीं है। एचआरए क्लेम करने में छोटी सी गलती पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तभी एचआरए क्लम कर सकते हैं। नई रीजीम में एचआरए क्लेम करने की इजाजत नहीं है।