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ITR Filing 2025: सैलरीड टैक्सपेयर्स आईटीआर-1 और आईटीआर-2 में से किसी एक चुनाव कर सकते हैं, जानिए क्या है दोनों में फर्क

इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। पिछले साल जुलाई में पेश यूनियन बजट में सरकार ने कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। फिर इस साल फरवरी में पेश बजट में सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए थे। इसलिए इनकम टैक्स फॉर्म्स में बदलाव करना जरूरी हो गया था

MoneyControl Newsअपडेटेड May 29, 2025 पर 5:17 PM
ITR Filing 2025: सैलरीड टैक्सपेयर्स आईटीआर-1 और आईटीआर-2 में से किसी एक चुनाव कर सकते हैं, जानिए क्या है दोनों में फर्क
इस साल अगर किसी टैक्सपेयर को लिस्टेड शेयरों या म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम की यूनिट्स को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होता है तो भी वह ITR-1 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन बढ़ने के बावजूद टैक्सपेयर्स को अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। हालांकि, सैलरीड टैक्सपेयर्स तब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, जबतक उन्हें फॉर्म 16 नहीं मिल जाता। एंप्लॉयर्स अपने एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 इश्यू करते हैं। यह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी है। इसमें एंप्लॉयीज की सैलरी इनकम, टीडीएस और डिडक्शंस की जानकारी होती है।

इस साल आईटीआर फॉर्म्स में कई बदलाव

इस साल Income Tax Return फॉर्म्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। पिछले साल जुलाई में पेश यूनियन बजट में सरकार ने कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। फिर इस साल फरवरी में पेश बजट में सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए थे। इसलिए इनकम टैक्स फॉर्म्स में बदलाव करना जरूरी हो गया था। उदाहरण के लिए पछले साल तक ऑर्डिनरिली रेजिडेंट इंडियन टैक्सपेयर्स ITR-1 (सहज) का इस्तेमाल तब कर सकते थे, जब उनकी सोर्स सिर्फ सैलरी/पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी, सेविंग्स/फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट, डिविडेंड और 5,000 रुपये से कम एग्रीकल्चर इनकम थी।

अब एलटीसीजी पर भी कर सकते हैं आईटीआर-1 का इस्तेमाल

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