इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन बढ़ने के बावजूद टैक्सपेयर्स को अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। हालांकि, सैलरीड टैक्सपेयर्स तब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, जबतक उन्हें फॉर्म 16 नहीं मिल जाता। एंप्लॉयर्स अपने एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 इश्यू करते हैं। यह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी है। इसमें एंप्लॉयीज की सैलरी इनकम, टीडीएस और डिडक्शंस की जानकारी होती है।