इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज्यादातर टैक्सपेयर्स को मुश्किल काम लगता है। यह समस्या सीनियर सिटीजंस के साथ ज्यादा है। इंडिया में सुपर सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से छूट मिली हुई है। लेकिन, 60 से 80 साल के लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 75 साल या इससे ज्यादा है और उसे अगर सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट से इनकम होती है तो उसके लिए आसान नियम है। वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जगह उस बैंक के जरिए फॉर्म 12बीबीए फाइल कर सकता है, जिस बैंक में उसकी पेंशन आती है।