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ITR Filing 2025: सीनियर सिटीजंस को कई तरह के डिडक्शंस और एग्जेम्प्शन मिलते हैं, ITR फाइलिंग से पहले इन्हें जरूर जान लें

इंडिया में सुपर सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से छूट मिली हुई है। लेकिन, 60 से 80 साल के लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 75 साल या इससे ज्यादा है और उसे अगर सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट से इनकम होती है तो उसके लिए आसान नियम है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 03, 2025 पर 5:24 PM
ITR Filing 2025: सीनियर सिटीजंस को कई तरह के डिडक्शंस और एग्जेम्प्शन मिलते हैं, ITR फाइलिंग से पहले इन्हें जरूर जान लें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुजुर्गों और सुपर सीटिजंस को टैक्स के मामलों में कई तरह की राहत देता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज्यादातर टैक्सपेयर्स को मुश्किल काम लगता है। यह समस्या सीनियर सिटीजंस के साथ ज्यादा है। इंडिया में सुपर सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से छूट मिली हुई है। लेकिन, 60 से 80 साल के लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 75 साल या इससे ज्यादा है और उसे अगर सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट से इनकम होती है तो उसके लिए आसान नियम है। वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जगह उस बैंक के जरिए फॉर्म 12बीबीए फाइल कर सकता है, जिस बैंक में उसकी पेंशन आती है।

सीनियर सिटीजंस को कई तरह की राहत

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुजुर्गों (Senior Citizens) और सुपर सीनियर सीटिजंस (Super Senior Citizens) को टैक्स के मामलों में कई तरह की राहत देता है। इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के तहत सीनियर सिटीजंस को कुछ खास डिडक्शंस भी मिलते हैं। सीनियर सिटीजंस को इस बारे में जानना जरूरी है। इससे इनकम टैक्स रिटर्म फाइल करने में उन्हें काफी मदद मिल सकता है।

बुजुर्गों के लिए एग्जेम्प्शन लिमिट

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