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ITR Filing: क्या आपके एंप्लॉयर ने फॉर्म 16 इश्यू कर दिया है? जानिए इसमें देर की क्या वजह है

कंपनियों के लिए अपने एंप्लॉयीज को 15 जून तक फॉर्म 16 जारी कर देना जरूरी है। ज्यादातर कंपनियां डेडलाइन से पहले एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 जारी कर देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन एंप्लॉयीज को अब तक फॉर्म 16 नहीं मिला है, उन्हें इंतजार कर लेना चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 15, 2024 पर 12:29 PM
ITR Filing: क्या आपके एंप्लॉयर ने फॉर्म 16 इश्यू कर दिया है? जानिए इसमें देर की क्या वजह है
एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन एंप्लॉयीज को 15 जून तक फॉर्म 16 नहीं मिलता है, उन्हें अपने एंप्लॉयर से संपर्क करना चाहिए।

नौकरी करने वाले लोगों के लिए फॉर्म 16 जरूरी डॉक्युमेंट है। इससे इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना आसान हो जाता है। कंपनियां अपने एंप्लॉजी को हर साल फॉर्म 16 इश्यू करती हैं। इसमें एंप्लॉयी की ग्रॉस और नेट इनकम के साथ ही टीडीएस और टीसीएस की जानकारी होती है। कई कंपनियां तय तारीख से पहले एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 इश्यू कर देती हैं, जबकि कुछ कंपनियां ऐसा नहीं कर पातीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक, हर कंपनी के लिए 15 जून तक फॉर्म 16 जारी कर देना जरूरी है।

ITR फाइलिंग के लिए जरूरी है फॉर्म 16

टैक्सपेयर्स इनवेस्टमेंट प्रूफ, सैलरी स्लिप, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26एएस की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन, एक्सपर्ट्स की सलाह है कि उन्हें फॉर्म 16 मिलने का इंतजार कर लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि फॉर्म 16 में कंसॉलिडेटेड और वेरिफायड डेटा होता है। इससे टैक्स डेक्लेरेशन में एक्युरेसी बनी रहती है। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है।

फॉर्म 16 इश्यू में देरी की वजहें

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