नौकरी करने वाले लोगों के लिए फॉर्म 16 जरूरी डॉक्युमेंट है। इससे इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना आसान हो जाता है। कंपनियां अपने एंप्लॉजी को हर साल फॉर्म 16 इश्यू करती हैं। इसमें एंप्लॉयी की ग्रॉस और नेट इनकम के साथ ही टीडीएस और टीसीएस की जानकारी होती है। कई कंपनियां तय तारीख से पहले एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 इश्यू कर देती हैं, जबकि कुछ कंपनियां ऐसा नहीं कर पातीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक, हर कंपनी के लिए 15 जून तक फॉर्म 16 जारी कर देना जरूरी है।
