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ITR Filing: फॉर्म 16 का सही इस्तेमाल करेंगे तो आईटीआर फाइलिंग में नहीं होगी गलती, जानिए आपको क्या ध्यान में रखना है

अगर अब तक एंप्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 जारी नहीं किया है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। इन दोनों का इस्तेमाल आईटीआर फाइलिंग में पड़ेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 14, 2024 पर 2:35 PM
ITR Filing: फॉर्म 16 का सही इस्तेमाल करेंगे तो आईटीआर फाइलिंग में नहीं होगी गलती, जानिए आपको क्या ध्यान में रखना है
फॉर्म 16 के दो हिस्से होते हैं-पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में फाइनेंशियल की हर तिमाही में इनकम से काटे गए टैक्स की जानकारी होती है।

अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको फॉर्म 16 मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो जल्द मिल जाएगा। फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी है। इससे रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है। नौकरी करने वाले लोगों को उनके एंप्लॉयर (कंपनी) की तरफ से हर साल फॉर्म 16 जारी किया जाता है। इसमें टैक्सपेयर्स की ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, इनकम से काटे गए टैक्स (टीडीएस) की जानकारी होती है।

15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना जरूरी है

इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, हर एंप्लॉयर को अपने एंप्लॉयीज को 15 जून तक फॉर्म 16 (Form 16) जारी कर देना जरूरी है। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि इसमें दी गई जानकारियां पिछले फाइनेंशियल ईयर की होती हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल हर साल मार्च में खत्म फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करने के लिए होता है। इसके दो हिस्से होते हैं-पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में फाइनेंशियल की हर तिमाही में इनकम से काटे गए टैक्स की जानकारी होती है।

फॉर्म 16 में दी गई जानकारियां चेक करना जरूरी है

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