ITR Filing: अधिकतर टैक्सपेयर्स का मानना है कि अपने रिटर्न को जल्द से जल्द फाइल करना फायदेमंद है लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत जल्दी फाइल करना भी कुछ मामलों में नुकसान पहुंचा सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी मिल सकता है। यह सावधानी खासतौर से सैलरीड इंडिविजुअल्स को बरतनी चाहिए और उन्हें 15 जून के बाद ही आईटीआर फाइल करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इसे 31 जुलाई यानी आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन से पहले फाइल कर लेना चाहिए ताकि जुर्माने से बचा सके तो आखिरी समय की परेशानियों और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए डेडलाइन से एक हफ्ते पहले तक इसे फाइल कर लेना चाहिए।
