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ITR Filing: क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स का पेमेंट, जानिए क्या है प्रोसेस

अगर आप क्रेडिट कार्ड से टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इस पर आपको कई प्री फिल्ड यानी पहले से भरी गई जानकारियां मिलेंगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 03, 2024 पर 5:51 PM
ITR Filing: क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स का पेमेंट, जानिए क्या है प्रोसेस
ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर किसी वजह से कोई टैक्सपेयर इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन, 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर टैक्सपेयर को पेनाल्टी चुकानी होगी। साथ ही टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा।

पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing Portal) पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप पहले रजिस्टर हो चुके हैं तो फिर इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने 20 मई, 2021 को यह नया पोर्टल लॉन्च किया था। तब इस पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने में कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन, अब यह पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है।

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