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15 सितंबर की डेडलाइन चूके, तो फाइल करना होगा बिलेटेड या अपडेटेड ITR; जानिए नियम और शर्तें

ITR filing last date: अगर आपने 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं किया है, तो अब बिलेटेड या अपडेटेड रिटर्न भरना होगा। देर करने पर पेनल्टी, ब्याज और कई फायदे खोने का खतरा रहेगा। यहां जानिए डिटेल में नियम और शर्तें।

Suneel Kumarअपडेटेड Sep 15, 2025 पर 3:29 PM
15 सितंबर की डेडलाइन चूके, तो फाइल करना होगा बिलेटेड या अपडेटेड ITR; जानिए नियम और शर्तें
31 जुलाई 2025 को मूल डेडलाइन थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया।

कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ITR पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत की है। जैसे कि पोर्टल खुलने में दिक्कत, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और Form 26AS का डाउनलोड न होना। इन सबके बीच ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। लेकिन, अभी भी बहुत से टैक्सपेयर्स हैं, जो रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं।

अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो इसे हर हाल में 15 सितंबर तक फाइल कर दें। ऐसा करने की सूरत में कई दिक्कतें हो सकती हैं। आपको पेनल्टी के साथ ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। साथ ही, आप कई फायदों से भी हाथ धो बैठेंगे।

डेडलाइन चूकने का असर

अगर आप 15 सितंबर की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तब भी आपके पास मौका रहेगा कि 31 दिसंबर 2025 तक 'बिलेटेड रिटर्न' फाइल कर सकें।

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