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टैक्स बचाने के लिए बचे हैं सिर्फ 45 दिन! अभी इन 5 बेस्ट ऑप्शन में करें निवेश, नहीं तो कट जाएगा मोटा पैसा

इस वित्त वर्ष के खत्म होने में सिर्फ डेढ़ महीने बचे हैं। अगर आपने अब तक टैक्स-सेविंग्स के लिए पर्याप्त निवेश नहीं किया है तो आपके पास इसके लिए 31 मार्च तक का वक्त है। 31 मार्च तक किए गए निवेश पर ही आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 14, 2024 पर 4:39 PM
टैक्स बचाने के लिए बचे हैं सिर्फ 45 दिन! अभी इन 5 बेस्ट ऑप्शन में करें निवेश, नहीं तो कट जाएगा मोटा पैसा
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट किया जा सकता है।

क्या आपने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पर्याप्त टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट (Tax Savings Investment) कर लिया है? अगर नहीं तो आपको यह काम जल्द पूरा कर लेना चाहिए। यह वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस वित्त वर्ष का टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट आपको 31 मार्च तक करना होगा। एक बार अपने टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट को देख लेना ठीक रहेगा। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आपने अब तक इस सीमा का पूरा फायदा नहीं उठाया है तो आपको जल्द बाकी निवेश करना होगा। हम आपको कुछ लोकप्रिय टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं। सरकार ने हाल में जनवरी-मार्च तिमाही के लिए इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 8.2 फीसदी कर दिया है।

1. म्यूचुअल फंड्स की टैक्स स्कीम (ELSS)

सेक्शन 80सी के तहत इनवेस्टमेंट के करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय म्यूचुअल फंड्स की टैक्स-सेविंग्स स्कीम है। इसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) भी कहा जाता है। इसमें एकमुश्त या हर महीने सिप के जरिए निवेश किया जा सकता है। FY24 के लिए अब आपके पास सिर्फ एकमुश्त निवेश का मौका बचा है। टैक्स सेविंग्स स्कीम में लॉक-इन पीरियड 3 साल होता है। इसका मतलब है कि निवेश करने के तीन साल बाद ही आप अपना पैसा निकाल सकेंगे। टैक्स-सेविंग्स वाले सभी इनवेस्टमेंट में लॉक-इन पीरियड होता है। लंबी अवधि में ईएलएसएस से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है।

2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

यह सरकार की स्मॉल सेविंग्स स्कीम में सबसे लोकप्रिय है। सरकार की स्कीम होने की वजह से इसमें निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। कई सरकारी और प्राइवेट बैंक में पीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है। यह स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है। इसका मतलब है कि पीपीएफ में निवेश शुरू करने पर आपको 15 साल बाद ही अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। हालांकि, छठे साल से आंशिक विड्रॉल की इजाजत है। पीपीएफ लंबी अवधि के निवेश के लिए अच्छा इनवेस्टमेंट है।

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