क्या आपने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पर्याप्त टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट (Tax Savings Investment) कर लिया है? अगर नहीं तो आपको यह काम जल्द पूरा कर लेना चाहिए। यह वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस वित्त वर्ष का टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट आपको 31 मार्च तक करना होगा। एक बार अपने टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट को देख लेना ठीक रहेगा। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आपने अब तक इस सीमा का पूरा फायदा नहीं उठाया है तो आपको जल्द बाकी निवेश करना होगा। हम आपको कुछ लोकप्रिय टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं। सरकार ने हाल में जनवरी-मार्च तिमाही के लिए इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 8.2 फीसदी कर दिया है।