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PPFAS म्यूचुअल फंड की इस स्कीम में निवेश कर टैक्स-फ्री रिटर्न का उठा सकते हैं फायदा

IDCW के विकल्प में इनवेस्टर को रेगुलर पेआउट के साथ ही कैपिटल विड्रॉल की सुविधा मिलती है। अगर इनवेस्टर सालाना इनकम 12 लाख रुपये से कम है तो वह इस स्कीम से होने वाली सालाना इनकम पर टैक्स सेविंग्स कर सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 03, 2025 पर 6:15 PM
PPFAS म्यूचुअल फंड की इस स्कीम में निवेश कर टैक्स-फ्री रिटर्न का उठा सकते हैं फायदा
म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। लेकिन, IDCW पर टैक्स के अलग नियम लागू होते हैं।

पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड की पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड में इनवेस्टर कर टैक्स-फ्री रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल, फंड हाउस ने अपनी इस स्कीम में एक बड़े बदलाव का ऐलान किया है। यह बदलाव 31 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। फंड हाउस ने कहा कि इस स्कीम में आईडीसीडब्ल्यू का भी ऑप्शन मिलेगा। पहले इस स्कीम में सिर्फ ग्रोथ का ऑप्शन उपलब्ध था। आईडीसीडब्ल्यू का मतलब इनकम डिस्ट्रिब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल है।

IDCW के विकल्प का मतलब क्या है

IDCW के विकल्प में इनवेस्टर को रेगुलर पेआउट के साथ ही कैपिटल विड्रॉल की सुविधा मिलती है। अगर इनवेस्टर सालाना इनकम 12 लाख रुपये से कम है तो वह इस स्कीम से होने वाली सालाना इनकम पर टैक्स सेविंग्स कर सकता है। दरअसल सरकार ने यूनियन बजट 2024 में ऐलान किया था कि नई टैक्स रीजीम में 12 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। लेकिन, IDCW पर टैक्स के अलग नियम लागू होते हैं।

इनकम 12 लाख से कम तो गेंस पर नहीं होगा टैक्स

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