सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने उन इनकम टैक्स रूल्स को नोटिफाई किया है जिनमें प्रॉविडेंट फंड (PF) में एक तय लिमिट से जमा इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। यह रूल एक वर्ष में PF एकाउंट में 2.5 लाख रुपये से अधिक के कंट्रीब्यूशन वालों पर लागू होगा।