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PPF में हर महीने 12,500 के निवेश से सिर्फ 15 साल में तैयार हो जाएगा 40 लाख रुपये का फंड, पैसे डूबने को कोई डर नहीं

Public Provident Fund (PPF) में निवेश पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान में रखना होगा कि इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स यह डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 01, 2025 पर 4:55 PM
PPF में हर महीने 12,500 के निवेश से सिर्फ 15 साल में तैयार हो जाएगा 40 लाख रुपये का फंड, पैसे डूबने को कोई डर नहीं
पीपीएफ का पैसा 15 साल में मैच्योर करता है।

सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के इंटरेस्ट अपरिवर्तित बने रहेंगे। इनमें पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट स्कीम्स शामिल हैं। पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट 7.1 फीसदी बना रहेगा। यह स्मॉल सेविंग्स स्कीम में सबसे लोकप्रिय इनवेस्टमेंट ऑप्शन है।

हर महीने 12,500 के निवेश पर डिडक्शन का फायदा

Public Provident Fund (PPF) में निवेश पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान में रखना होगा कि इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स यह डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष में पीपीएफ में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ में हर महीने 12,500 रुपये इनवेस्ट करता है तो वह एक वित्त वर्ष में अपने कुल इनवेस्टमेंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है।

EEE टैक्स बेनेफिट वाली इनवेस्टमेंट स्कीम है पीपीएफ

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