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Rule Change From 1st Oct: क्रेडिट कार्ड पेमेंट, अटल पेंशन, NPS ई-मॉनिनेशन सहित इनवेस्टमेंट से जुड़े 6 नियम बदल गए, जान लेंगे तो नुकसान से बचेंगे

Rule Change From 1st Oct: अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या NPS में निवेश करते हैं तो आपके लिए इन बदलावों को जानना जरूरी है। अगर 1 अक्टूबर से बदलने वाले इन नियमों को जान लेंगे तो नुकसान से बचेंगे।

Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 01, 2022 पर 6:36 AM
Rule Change From 1st Oct: क्रेडिट कार्ड पेमेंट, अटल पेंशन, NPS ई-मॉनिनेशन सहित इनवेस्टमेंट से जुड़े 6 नियम बदल गए, जान लेंगे तो नुकसान से बचेंगे
क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट पर एक फीसदी चार्ज लगेगा

Rule Change From 1st Oct: आज से क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन, अटल पेंशन योजना, NPS के ई-नॉमिनेशन और क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट महंगा होने के साथ ही कुल 6 नियम बदल गए हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या NPS में निवेश करते हैं तो आपके लिए इन बदलावों को जानना जरूरी है। अगर 1 अक्टूबर से बदलने वाले इन नियमों को जान लेंगे तो नुकसान से बचेंगे।

कार्ड्स का टोकनाइजनेशन

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए RBI के टोकनाइजेशन (Tokenisation of cards) रूल्स 1 अक्टूबबर से लागू हो जाएंगे। मर्चेंट वेबसाइट्स आपके कार्ड का नंबर, CVV या एक्सपायरी डेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अपने सर्वर पर स्टोर नहीं कर पाएंगे। कार्ड के यूजर को वेबसाइट पर कोई सामान खरीदने से पहले एक टोकन क्रिएट करना पड़ेगा और उस टोकन को उस खास वेबसाइट (भविष्य में इस्तेमाल के लिए) पर सेव (Save) करना होगा। आप चाहे तो पेमेंट के वक्त टोकन जेनरेट कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल के लिए सेव कर सकते हैं।

हालांकि, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन प्रोसेस अनिवार्य नहीं है। कस्टमर के पास अपने कार्ड को मर्चेंट वेबसाइट पर टोकनाइज नहीं करने का विकल्प है। ऐसी स्थिति में कस्टमर को वेबसाइट पर हर ट्रांजेक्शन के वक्त कार्ड की डिटेल एंटर करनी होगी। इनमें 16 डिजिट का कार्ड नबंर, एक्सपायरी डेट और कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) शामिल होंगे।

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