सेबी ने म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट्स के नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव किए हैं। सेबी के बोर्ड की 30 सितंबर की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब इनवेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स और डीमैंट अकाउंट्स में 10 तक नॉमिनी बनाने की इजाजत दी गई है। सवाल है कि क्या 10 नॉमिनी ज्यादा नहीं हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे चीजें जटिल हो सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे अव्यवहारिक बता रहे हैं। उनका मानना है कि इससे चीजें आसान की जगह मुश्किल हो सकती हैं।
