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Tax on Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी से प्रॉफिट पर 30% टैक्स का नियम आज से लागू

इस साल 1 फरवरी को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 01, 2022 पर 2:11 PM
Tax on Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी से प्रॉफिट पर 30% टैक्स का नियम आज से लागू
क्रिप्टोकरेंसी के प्रॉफिट पर टैक्स की बात है तो उस पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा, भले ही व्यक्ति की कुल इनकम टैक्स छूट की 2.50 लाख की सीमा से कम हो।

नया फाइनेंशियल ईयर शुक्रवार (1 अप्रैल) से शुरू हो गया है। टैक्स से जुड़े कई नियम आज से लागू हो गए हैं। इनमें क्रिप्टोकरेंसी से प्रॉफिट पर 30% टैक्स का नियम भी शामिल है। 50 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य की अचल संपत्ति (Immovable Property) की बिक्री पर 1 फीसदी टीडीएस का नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो गया है।

नियमों में बदलाव के बाद 1 फीसदी टीडीएस के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से जो ज्यादा होगा, उसे आधार माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे रियल एस्टेट की बिक्री कम कीमत पर दिखाने के चलन में कमी आएगी। जहां तक क्रिप्टोकरेंसी के प्रॉफिट पर टैक्स की बात है तो उस पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा, भले ही व्यक्ति की कुल इनकम टैक्स छूट की 2.50 लाख की सीमा से कम हो।

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