अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) समय पर नहीं भरा है या अपने रिटर्न में कम इनकम दिखाई है तो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। ऐसा नहीं करने पर आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है और पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। आप अपडेटेड रिटर्न यानी फॉर्म ITR-U वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग टैक्स टैक्स पर 200% तक पेनाल्टी लगा सकता है।