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ITR भरना भूल गए हैं या उसमें कोई गलती हो गई है? 31 मार्च तक अपडेटेड रिटर्न भरें नहीं तो 200% तक पेनाल्टी लगेगी

Updated income tax return: अगर किसी टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है या उसमें कोई इनकम बताना भूल गया है तो वह 31 मार्च, 2024 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। यह अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए उसके पास आखिरी मौका होगा

Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 22, 2024 पर 4:23 PM
ITR भरना भूल गए हैं या उसमें कोई गलती हो गई है? 31 मार्च तक अपडेटेड रिटर्न भरें नहीं तो 200% तक पेनाल्टी लगेगी
आपको फॉर्म ITR-U को इनकम टैक्स पोर्टल (incometax.gov.in) पर फाइल करना होगा।

अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) समय पर नहीं भरा है या अपने रिटर्न में कम इनकम दिखाई है तो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। ऐसा नहीं करने पर आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है और पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। आप अपडेटेड रिटर्न यानी फॉर्म ITR-U वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग टैक्स टैक्स पर 200% तक पेनाल्टी लगा सकता है।

टैक्सपेयर कब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है?

वित्त अधिनियम (Finance Act) 2022 में टैक्सपेयर्स को फॉर्म ITR-U में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी गई है। अपडेटेड रिटर्न निम्नलिखित स्थितियों में फाइल किया जा सकता है:

- अगर करदाता ने इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139(1) के अंतर्गत फाइल किया है और बाद में पता चलता है कि उसने सही राशि से कम इनकम दिखाई है।

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