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टूरिज्म पर श्रीलंका का बड़ा फैसला, देश में जाने के लिए लेना होगा ETA अप्रुवल

Sri Lanka: श्रीलंका सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी (ETA) प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। 15 अक्टूबर से सभी विदेशी यात्रियों को देश में प्रवेश से पहले ETA की अनुमति लेनी होगी। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 4 अक्टूबर को जारी बयान में इसकी पुष्टि की है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 05, 2025 पर 12:17 AM
टूरिज्म पर श्रीलंका का बड़ा फैसला, देश में जाने के लिए लेना होगा ETA अप्रुवल
इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 4 अक्टूबर को जारी बयान में इसकी पुष्टि की है (Photo: Canva)

श्रीलंका सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी (ETA) को लेकर बड़ा फैसला किया है। श्रीलंका सरकार ने फिर से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी (ETA) प्रणाली को शुरू करने का फैसला किया है। अब 15 अक्टूबर से सभी विदेशी यात्रियों को देश में प्रवेश करने से पहले ETA की अनुमति लेना जरूरी होगा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 4 अक्टूबर को जारी बयान में इसकी पुष्टि की है। बता दें कि अप्रैल 2024 में ETA प्रणाली को अस्थायी रूप से बंद कर नया eVisa प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। बाद में कानूनी विवाद बढ़ने पर श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने नए ई-विसा प्लेटफॉर्म को रद्द करने और पुरानी ETA प्रणाली बहाल करने का आदेश दिया।

फैसले का हो रहा था विरोध

श्रीलंका सरकार पर्यटन और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में प्रशासनिक बदलाव की योजना पर काम कर रही है, लेकिन इसी बीच उसे टूरिस्ट क्षेत्र में सभी लोगों को शामिल करने के प्रयासों को लेकर धार्मिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर LGBTIQ समुदाय से जुड़ी पहलों पर बौद्ध और कैथोलिक धार्मिक नेताओं ने नाराजगी जताई है। उन्होंने श्रीलंका टूरिस्ट विकास प्राधिकरण द्वारा एक एनजीओ के विविधता कार्यक्रमों को मिली मान्यता पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

धार्मिक कारणों से हो रहा विरोध

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