श्रीलंका सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी (ETA) को लेकर बड़ा फैसला किया है। श्रीलंका सरकार ने फिर से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी (ETA) प्रणाली को शुरू करने का फैसला किया है। अब 15 अक्टूबर से सभी विदेशी यात्रियों को देश में प्रवेश करने से पहले ETA की अनुमति लेना जरूरी होगा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 4 अक्टूबर को जारी बयान में इसकी पुष्टि की है। बता दें कि अप्रैल 2024 में ETA प्रणाली को अस्थायी रूप से बंद कर नया eVisa प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। बाद में कानूनी विवाद बढ़ने पर श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने नए ई-विसा प्लेटफॉर्म को रद्द करने और पुरानी ETA प्रणाली बहाल करने का आदेश दिया।