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Bhuvan Bam: दिल्ली हाईकोर्ट ने भुवन बाम के चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करने वाले डीपफेक वीडियो और मिसलीडिंग विज्ञापनों को 36 घंटों के भीतर हटाने का कड़ा आदेश दिया है।
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