Get App

Budget 2025 : आशियाने का सपना होगा पूरा! घर खरीदने पर मिलेगी ज्यादा टैक्स-छूट, वित्त मंत्री कर सकती है इस नियम का ऐलान

Real Estate and Housing Budget 2025: अभी होम लोन पर टैक्स में दो तरह से डिडक्शन मिलता है। होम लोन के इंटरेस्ट पर मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। इसके अलावा सेक्शन 80सी के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन मिलता है। दोनों डिडक्शन को कई सालों से बढ़ाया नहीं गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 31, 2025 पर 7:28 PM
Budget 2025 : आशियाने का सपना होगा पूरा! घर खरीदने पर मिलेगी ज्यादा टैक्स-छूट, वित्त मंत्री कर सकती है इस नियम का ऐलान
रियल एस्टेट सेक्टर की अच्छी ग्रोथ का पॉजिटिव असर इकोनॉमी पर पड़ता है।

Budget 2025: संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और एक फरवरी को देश का आम बजट लोकसभा में पेश होगा। मिडिल क्लास को मोदी सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं इस बजट में घर खरीदने पर टैक्स-छूट बढ़ने जा रही है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट में कर सकती हैं। लंबे समय से होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन बढ़ाने की मांग हो रही है। पिछले कुछ सालों में घरों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। लेकिन, होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर डिडक्शन नहीं बढ़ाया गया है। होम लोन लेने वालों को दो तरह का डिडक्शन मिलता है।

सेक्शन 24बी के तहत डिडक्शन

होम लोन के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24बी के तहत डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन के तहत एक वित्त वर्ष में होम लोन के इंटरेस्ट अमाउंट पर मैक्सिमम 2 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। सरकार इस डिडक्शन को बढ़ाकर 4 लाख रुपये तक कर सकती है। Axis Securities के एनालिस्ट्स का कहना है कि सेक्शन 24बी के तहत डिडक्शन की लिमिट 4 लाख रुपये कर देने से घर खरीदारों को काफी राहत मिल जाएगी।

सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन

सब समाचार

+ और भी पढ़ें