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Budget Income Tax: इस बार बजट में क्या इनकम टैक्स का पुराना सिस्टम खत्म होगा! सिर्फ नए टैक्स प्लान पर फोकस करेगी सरकार?

India Budget 2025: सरकार ने साल 2020 में इनकम टैक्स की नई रीजीम की शुरुआत की थी। पहले इसमें टैक्सपेयर्स ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन, अब बड़ी संख्या में इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स नई रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए पुरानी रीजीम खत्म होने की काफी चर्चा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 27, 2025 पर 1:15 PM
Budget Income Tax: इस बार बजट में क्या इनकम टैक्स का पुराना सिस्टम खत्म होगा! सिर्फ नए टैक्स प्लान पर फोकस करेगी सरकार?
अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत ओल्ड रीजीम में मिलने वाले डिडक्शन को नई रीजीम में शुरू किया जा सकता है।

Budget Income Tax News: यूनियन बजट को लेकर इस बार इनकम टैक्सपैयर्स को जितनी उम्मीदें हैं, उतनी शायद ही पहले कभी रही हैं। यह चर्चा चल रही है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम खत्म करने का ऐलान कर सकती हैं। वह नई रीजीम में डिडक्शन बढ़ा सकती हैं। इस चर्चा की वजह यह है कि टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी नई रीजीम में बढ़ी है। सरकार के डेटा के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले करीब 73 फीसदी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स नई रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल सरकार पिछले कई सालों से हर यूनियन बजट में नई रीजीम के लिए बड़े ऐलान करती आई है।

पिछले साल नई रीजीम के लिए बड़े ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 23 जुलाई, 2024 को पेश यूनियन बजट (Union Budget) में दो बड़े ऐलान किए थे। उन्होंने इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी थी। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी थी। लेकिन, उन्होंने इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम के टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत नहीं थी। यूनियन बजट 2023 में सरकार ने नई रीजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनेफिट देने का ऐलान किया था। सरकार नई रीजीम में एनपीएस में भी डिडक्शन की सुविधा दे रही है। अभी यह सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों के लिए है।

दो सेक्शन में डिडक्शन नई रीजीम में भी

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