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Delhi Election: ₹6 की चाय, ₹12 की कॉफी... EC ने चुनाव प्रचार में लड्डू से लेकर झंडे, बैनर तक का रेट किया तय, देखें पूरी लिस्ट

Delhi Assembly Election 2025: वैसे तो ज्यादातर चीजों की तय कीमतें सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक जैसी ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ सामान की कीमतें लोकल मार्केट रेट के आधार पर तय की जाती हैं। आइटम वाइज रेट कार्ड के अलावा, चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार तय की है। लोकसभा चुनावों के लिए यही सीमा 95 लाख रुपए है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 23, 2025 पर 3:03 PM
Delhi Election: ₹6 की चाय, ₹12 की कॉफी... EC ने चुनाव प्रचार में लड्डू से लेकर झंडे, बैनर तक का रेट किया तय, देखें पूरी लिस्ट
Delhi Election: EC ने चुनाव प्रचार में लड्डू से लेकर झंडे, बैनर तक का रेट किया तय, देखें पूरी लिस्ट

चुनाव आयोग (EC) ने एक रेड कार्ड जारी किया है, जिसमें यह तय किया गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार प्रचार के दौरान अलग-अलग चीजों पर ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 6 रुपए का पेन, 7 रुपए की पानी की बोतल, 12 रुपए के गुलाब जमुन और भी बहुत कुछ... चुनाव आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से बाजार डीलरों, राजनीतिक दलों और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर बजट तय किया है कि एक उम्मीदवार प्रचार में ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर सकता है।

वैसे तो ज्यादातर चीजों की तय कीमतें सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक जैसी ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ सामान की कीमतें लोकल मार्केट रेट के आधार पर तय की जाती हैं। आइटम वाइज रेट कार्ड के अलावा, चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार तय की है। लोकसभा चुनावों के लिए यही सीमा 95 लाख रुपए है।

पिछले कुछ सालों में खर्च की सीमा बढ़ाई गई

पिछले कुछ सालों में खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। इसी कड़ी में 2019 में भी खर्च बढ़ाया गया था, जब लोकसभा उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 70 लाख रुपए और विधानसभा उम्मीदवारों के लिए 28 लाख रुपए थी।

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