Budget 2024-25: इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों के तहत अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे पुरानी टैक्स रिजीम के तहत किसी तरह के इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर व्यक्ति ने नई टैक्स रिजीम को चुना है तो उसे सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह राहत इनकम टैक्स की धारा 87A (Income tax Section 87A) के तहत मिलती है। हालांकि इस बीच इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) यूटिलिटी पर एक ऐसा अपडेट आया है, जिसके चलते कई लोगों को अब यह राहत नहीं मिल रही हैं। ऐसे अधिकतर मामले शेयर बाजार से जुड़ी कमाई के मामले में देखे जा रहे हैं।