Get App

Budget 2024: क्या अंतरिम बजट में सेक्शन 80C के तहत बढ़ेगी डिडक्शन की लिमिट?

Budget 2024: सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD (1B) के तहत कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये से ज्यादा के ​टैक्स डिडक्शन का लाभ नहीं लिया जा सकता है। सेक्शन 80C का फायदा व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUFs) के लिए है। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि अंतरिम बजट होने के बावजूद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सेक्शन 80C के तहत कुछ राहत दे सकती हैं

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 21, 2024 पर 9:51 PM
Budget 2024: क्या अंतरिम बजट में सेक्शन 80C के तहत बढ़ेगी डिडक्शन की लिमिट?

Budget 2024: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। हर साल बजट से जिन राहतों की सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है, उनमें से एक है आयकर के लिए बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट बढ़ाया जाना और दूसरी सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाया जाना। सेक्शन 80C के डिडक्शन, आयकर कानून के तहत सबसे पहले और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डिडक्शन हैं। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि अंतरिम बजट होने के बावजूद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सेक्शन 80C के तहत कुछ राहत दे सकती हैं, जैसे कि 2019 के अंतरिम बजट में रिबेट की लिमिट बढ़ाकर दी गई थी।

इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में जो नई सरकार बनेगी, वह जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाए जाने की उम्मीद के पीछे वजह है कि महंगाई में इजाफे के साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं। फिर चाहे वह इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, घर खरीद की लागत हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो। बढ़े हुए खर्चों के चलते टैक्स पर ज्यादा राहत के लिए सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाया जाना जरूरी जान पड़ता है।

हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट में सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन की लिमिट बढ़ाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। कारण, इस सेक्शन का लाभ केवल पुरानी आयकर व्यवस्था में ही उठाया जा सकता है। नई आयकर व्यवस्था अपनाने वाले सेक्शन 80C के तहत उपलब्ध डिडक्शंस का फायदा नहीं ले सकते हैं।

क्या फायदे हैं सेक्शन 80C के

सब समाचार

+ और भी पढ़ें