Budget 2024 : अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते है तो आपको बजट में खुशखबरी मिल सकती है। सरकार कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों को आसान बनाने का ऐलान अंतरिम बजट 2024 में कर सकती है। शेयरों और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को एक टाइम पीरियड के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। एक्सपर्ट्स लंबे समय से यह मांग करते आ रहे हैं। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियम अलग-अलग एसेट के लिए अलग-अलग हैं। इससे टैक्सपेयर्स कनफ्यूजन में रहता है। अगर इन नियमों की कमियां दूर की जाती है तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, जिसका फायदा सरकार और शेयर मार्केट निवेशकों को होगा।