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L&T पर GST को लेकर लगा ₹173.24 करोड़ का जुर्माना, आदेश के खिलाफ कंपनी डालेगी अपील

Penalty on L&T: कंपनी को उम्मीद है कि अपील पर फैसला उसके हक में आएगा। Larsen and Toubro का कहना है कि उसे इस मामले से अपने फाइनेंशियल्स या ऑपरेशंस पर कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। जुर्माने का आदेश कंपनी को 28 नवंबर 2024 को मिला

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Nov 30, 2024 पर 12:46 PM
L&T पर GST को लेकर लगा ₹173.24 करोड़ का जुर्माना, आदेश के खिलाफ कंपनी डालेगी अपील
आदेश के अनुसार, L&T के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जीएसटी रिटर्न में मिसमैच मिला है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) पर 173.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना भोपाल के CGST और सेंट्रल एक्साइज के जॉइंट ​कमिश्नर ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) एक्ट, 2017 के तहत आकलन वर्ष 2017-18 से लेकर 2021-22 तक के लिए लगाया है। L&T ने 29 नवंबर को शेयर बाजारों को इस बारे में बताया। 27 नवंबर, 2024 को जारी किया गया आदेश कंपनी को 28 नवंबर, 2024 को मिला।

आदेश के अनुसार, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जीएसटी रिटर्न में मिसमैच मिला है, जिससे L&T की ओर से कम टैक्स का पेमेंट करने का मुद्दा उठा है। मिसमैच में नॉन टैक्सेबल लेनदेन भी शामिल हैं, और इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्सल के लिए कंपनी के दावे भी विवाद में हैं। CGST एक्ट, 2017 के सेक्शन 122 के तहत कुल 173,24,59,695 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

L&T का क्या है रुख

L&T इस टैक्स डिमांड से एग्री नहीं करती है, इसलिए टैक्स, ब्याज और जुर्माने की मांग करने वाले आदेश को अपीलेट फोरम के समक्ष चुनौती देने वाली है। कंपनी को उम्मीद है कि अपील पर फैसला उसके हक में आएगा। L&T के मैनेजमेंट ने आगे स्पष्ट किया कि विवादित मुद्दे टैक्स अधिकारियों को क्लैरिफिकेशन देने के बावजूद इसकी बुक्स और जीएसटी रिटर्न के बीच टेक्निकल अंतर से जनरेट हुए हैं। कंपनी का कहना है कि उसे इस मामले से अपने फाइनेंशियल्स या ऑपरेशंस पर कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

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