इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) पर 173.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना भोपाल के CGST और सेंट्रल एक्साइज के जॉइंट कमिश्नर ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) एक्ट, 2017 के तहत आकलन वर्ष 2017-18 से लेकर 2021-22 तक के लिए लगाया है। L&T ने 29 नवंबर को शेयर बाजारों को इस बारे में बताया। 27 नवंबर, 2024 को जारी किया गया आदेश कंपनी को 28 नवंबर, 2024 को मिला।