Go First Liquidation: नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने बंद पड़ी लो कॉस्ट एयरलाइन गो फर्स्ट के लिक्विडेशन का आदेश दिया है। ज्यूडिशियल मेंबर महेंद्र खंडेलवाल और टेक्निकल मेंबर डॉ. संजीव रंजन की NCLT बेंच ने गो फर्स्ट के लेनदारों की समिति (CoC) की ओर से दायर लिक्विडेशन के आवेदन को स्वीकार कर लिया। CoC ने सितंबर 2024 में एयरलाइन के लिक्विडेशन के लिए आवेदन दायर किया था क्योंकि एयरलाइन के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं बचा था और न ही रिवाइवल के लिए कोई व्यावहारिक विकल्प था। आवेदन को दिसंबर 2024 में फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया था।