अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर्ज का लेन-देन हो सकेगा। केंद्रीय बैंक rbi ने आज इससे जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिया। केंद्रीय बैंक ने इसके दिशा-निर्देशों से जुड़ा प्रस्ताव फरवरी की मौद्रिक नीतियों में पेश किया था और ड्राफ्ट 17 फरवरी को जारी किया गया था। ड्राफ्ट पर बैंकों, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और बाकी इच्छुक पार्टियों से प्रतिक्रियाएं मंगाई गई थी। अब आज आरबीआई ने दिशा-निर्देश जारी कर भी दिए और यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो जाएगा। RBI के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ट्रेजरी बिल को छोड़कर केंद्र सराकर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती है, उसका कर्ज के रूप में लेन-देन हो सकेगा। आरबीआई का यह कदम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने और सही वैल्यू निकालने के उद्देश्य से आया है।