डिजिटल पेमेंट ऐप भारतपे (BharatPe) के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) को दिल्ली हाईकोर्ट से एक राहत मिली है। कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर को कंपनी के को-फाउंडर शाश्वत नकरानी (Shashvat Nakrani) द्वारा बेचे गए शेयरों की बिक्री, ट्रांसफर या कोई थर्ड पार्टी अधिकार देने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर ग्रोवर इन शेयरों के ट्रांसफर या बिक्री का फैसला करते हैं तो उन्हें इस लेनदेन की पूर्व-सूचना अदालत को देनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले की अशनीर ग्रोवर ने सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा...