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Yes Bank AT-1 Bonds Case: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, यस बैंक की ये है दलील

Yes Bank AT-1 Bonds Case: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यस बैंक (Yes Bank) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक ने एडीशनल टियर-1 बॉन्ड्स (AT-1 Bonds) के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर किया है। 8400 करोड़ रुपये के इन बॉन्ड्स से जुड़ी याचिका में हाईकोर्ट ने निवेशकों को राहत दी थी और बैंक को झटका लगा था

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Feb 13, 2023 पर 12:42 PM
Yes Bank AT-1 Bonds Case: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, यस बैंक की ये है दलील
Yes Bank AT-1 Bonds Case: केंद्रीय बैंक आरबीआई ने यस बैंक को रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत एडीशनल टियर-1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय बैंक ने यह निर्देश यस बैंक को ढहने से बचाने के लिए दिया था।

Yes Bank AT-1 Bonds Case: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यस बैंक (Yes Bank) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक ने एडीशनल टियर-1 बॉन्ड्स (AT-1 Bonds) के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर किया है। 8400 करोड़ रुपये के इन बॉन्ड्स से जुड़ी याचिका में हाईकोर्ट ने निवेशकों को राहत दी थी और बैंक को झटका लगा था। करीब तीन साल पहले मार्च 2020 में यस बैंक ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया था यानी कि निवेशकों का पैसा जीरो हो गया जिसके खिलाफ निवेशकों ने कानूनी दरवाजा खटखटाया था।

Yes Bank की क्या है दलील

केंद्रीय बैंक आरबीआई ने यस बैंक को रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय बैंक ने यह निर्देश यस बैंक को ढहने से बचाने के लिए दिया था। यस बैंक की दलील है कि आरबीआई ने जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था, उसके पास 14 मार्च 2020 को 8415 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने की शक्ति थी।

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