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NEET-PG परीक्षा 11 अगस्त को ही होगी, एग्जाम स्थगित करने की मांग वाली याचिका SC में खारिज

NEET-PG Exam 2024: याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि उम्मीदवारों के लिए सुबह एक एग्जाम और दोपहर में दूसरी परीक्षा देना मुश्किल होगा। इसके साथ ही CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया

Curated By: Akhileshअपडेटेड Aug 09, 2024 पर 5:14 PM
NEET-PG परीक्षा 11 अगस्त को ही होगी, एग्जाम स्थगित करने की मांग वाली याचिका SC में खारिज
NEET-PG Exam 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया

NEET-PG Exam 2024: सुप्रीम कोर्ट ने रविवार 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 अगस्त) को मामले की सुनवाई करते हुए NEET-PG परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "हम नई शिक्षा नीति नहीं बना सकते हैं, और यह कोई आदर्श दुनिया नहीं है"। याचिका में दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है।

CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह पांच छात्रों के लिए दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। पीठ ने कहा, "हम ऐसी परीक्षा को कैसे स्थगित कर सकते हैं। श्री संजय हेगड़े, आजकल लोग बस परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं। यह एक आदर्श दुनिया नहीं है। हम एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं हैं।"

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील वकील संजय हेगड़े ने कहा कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट (नीट-पीजी) को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक परीक्षा सुबह और एक दोपहर बाद होनी है।

याचिका स्वीकार करने से इनकार

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