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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया झटका

Gyanvapi Mosque-Temple dispute: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद समिति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 'व्यास का तहखाना' (मस्जिद का दक्षिणी तहखाना) के अंदर 'पूजा' की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में कोई दम नहीं है

Akhileshअपडेटेड Feb 26, 2024 पर 10:38 AM
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया झटका
Gyanvapi Case: व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर स्थित है

Gyanvapi Mosque Case: जिला न्यायालय के फैसले के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू करवा दी गई है। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने पूजा रुकवाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर कहा था कि वह पहले हाई कोर्ट जाए।

हाई कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी जिला जज के उस आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 'व्यास जी के तहखाने' (मस्जिद का दक्षिणी तहखाना) के अंदर 'पूजा' की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में कोई दम नहीं है।

15 फरवरी को सुरक्षित रख लिया था फैसला

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद के मामलों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (AIMC) द्वारा दायर अपील पर चार दिन की सुनवाई के बाद 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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