Get App

RG Kar Doctor Rape-Murder: कोलकाता रेप-मर्डर केस में नया मोड़, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिसकर्मी को मिली जमानत

RG Kar Doctor Rape and Murder Case: कोलकाता की एक अदालत ने महिला ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी पूर्व पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी है

Akhileshअपडेटेड Dec 13, 2024 पर 6:27 PM
RG Kar Doctor Rape-Murder: कोलकाता रेप-मर्डर केस में नया मोड़, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिसकर्मी को मिली जमानत
RG Kar Doctor Rape and Murder Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी

RG Kar Doctor Rape and Murder Case: कोलकाता की एक अदालत ने महिला ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार-हत्याकांड के मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी पूर्व पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत दी, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अनिवार्य 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया। मंडल पर 9 अगस्त को आर जी कर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक डॉक्टर से कथित बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में FIR दर्ज करने में देरी करने का आरोप है, जबकि घोष पर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दोनों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर इस प्रकरण की जांच कर रही है। घोष का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने बताया कि सियालदह अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी, क्योंकि उनके खिलाफ आरोपपत्र अनिवार्य 90 दिन की अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया।

अदालत ने उन्हें 2,000-2,000 रुपये के जमानती बांड पर जमानत दे दी और कहा कि आरोपियों को सीबीआई द्वारा बुलाए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित होना होगा। हालांकि, आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक अन्य मामले में घोष जेल में ही रहेंगे।

मंडल के वकील ने अदालत के बाहर कहा कि उनका मुवक्किल न्यायिक हिरासत में सुधार गृह में है जहां से वह बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि घोष बलात्कार-हत्या के मामले में जमानत मिलने के बावजूद सलाखों के पीछे ही रहेंगे क्योंकि वह आर जी कर मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें