RG Kar Doctor Rape and Murder Case: कोलकाता की एक अदालत ने महिला ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार-हत्याकांड के मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी पूर्व पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत दी, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अनिवार्य 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया। मंडल पर 9 अगस्त को आर जी कर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक डॉक्टर से कथित बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में FIR दर्ज करने में देरी करने का आरोप है, जबकि घोष पर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है।