Arvind Kejriwal Bail on Excise Policy Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने शर्तों के साथ AAP के राष्ट्रीय संयोजक को कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में बेल दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के फाइलों पर भी साइन नहीं कर सकेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना है। केजरीवाल शुक्रवार शाम तक 156 दिनों के बाद तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी है।