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Delhi Liquor Scam: के कविता को 'सुप्रीम' झटका, SC ने जमानत देने से किया इनकार, ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

Delhi Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने कविता से जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा क्योंकि शीर्ष अदालत संविधान के आर्टिकल 32 के तहत राहत याचिका स्वीकार नहीं कर सकती। कविता को पिछले हफ्ते दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था

Akhileshअपडेटेड Mar 22, 2024 पर 3:15 PM
Delhi Liquor Scam: के कविता को 'सुप्रीम' झटका, SC ने जमानत देने से किया इनकार, ट्रायल कोर्ट जाने को कहा
Delhi Liquor Scam: कविता को पिछले हफ्ते दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था

Delhi Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 मार्च) को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता (BRS leader K. Kavitha) को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कविता से जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा क्योंकि शीर्ष अदालत संविधान के आर्टिकल 32 के तहत राहत याचिका स्वीकार नहीं कर सकती। कविता को पिछले हफ्ते दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कविता से निचली अदालत में जाने को कहा। पीठ ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है जिसका यह अदालत पालन कर रही है और वह प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि जहां तक PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका है, अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर रही है और छह सप्ताह में उससे जवाब देने को कह रही है।

कविता का तर्क

कविता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पीठ ने कहा, "प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ ली जाएगी।" सिब्बल ने शुरुआत में कहा कि उनका अदालत से एक अनुरोध है कि उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "कृपया देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं बहुत निराश हूं।"

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