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Noida: घर की पार्टियों में बिना लाइसेंस शराब परोसा तो पड़ेगा भारी, नोएडा में नया आदेश जारी

Noida: पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी में उपलब्ध हैं। पहली कैटेगरी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुटने वाले लोगों की संख्या कम होती है। इसके लिए 4000 रुपये का शुल्क है। उन्होंने कहा कि दूसरी कैटेगरी के लाइसेंस के लिए 11,000 रुपये का शुल्क है। यह कम्युनिटी हॉल, रेस्तरां या भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है

Akhileshअपडेटेड Dec 22, 2023 पर 4:51 PM
Noida: घर की पार्टियों में बिना लाइसेंस शराब परोसा तो पड़ेगा भारी, नोएडा में नया आदेश जारी
Noida: घर या कम्युनिटी स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होना नियमों का उल्लंघन है

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) या ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में स्थित घर या किसी कम्युनिटी हॉल में आयोजित पार्टी में अब अगर बिना लाइसेंस के शराब परोसा जाता है तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। इस उल्लंघन से बचने के लिए आप आसान दर पर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी (DEO) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि घर या कम्युनिटी स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होना नियमों का उल्लंघन है। इसके लिए जुर्माना सहित कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

अधिकारी ने बताया कि आबकारी नियमों के बारे में लोगों की कम जागरूकता के मद्देनजर अधिकारियों ने कल्याण संघों (RWAs) और नागरिकों से संपर्क करना शुरू किया है। उन्हें अल्प समय के लिये लाइसेंस हासिल करने के गाइडलाइंस की जानकारी दे रहे हैं। श्रीवास्तव ने कहा, "अगर कोई बिना लाइसेंस के शराब परोस रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए हो या राज्य के बाहर, यह पूरी तरह से अवैध है। इस पर (आबकारी विभाग की ओर से) कार्रवाई की जाएगी।"

कितना है लाइसेंस की फीस?

श्रीवास्तव ने आगे कहा कि पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी में उपलब्ध हैं। पहली कैटेगरी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुटने वाले लोगों की संख्या कम होती है। इसके लिए 4000 रुपये का शुल्क है। उन्होंने कहा कि दूसरी कैटेगरी के लाइसेंस के लिए 11,000 रुपये का शुल्क है। यह कम्युनिटी हॉल, रेस्तरां या भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, "ये दोनों कैटेगरी के अनियत लाइसेंस एक दिन के लिए वैध होते हैं। इसके लिए आवेदन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन की दी सकती है।"

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