राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) या ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में स्थित घर या किसी कम्युनिटी हॉल में आयोजित पार्टी में अब अगर बिना लाइसेंस के शराब परोसा जाता है तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। इस उल्लंघन से बचने के लिए आप आसान दर पर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी (DEO) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि घर या कम्युनिटी स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होना नियमों का उल्लंघन है। इसके लिए जुर्माना सहित कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।