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अमेरिका में कंपनी किसी भारतीय एंप्लॉयी को नौकरी से निकाल देती है तो क्या होगा? जानिए अमेरिकी सरकार ने क्या कहा है

अमेरिका में दुनिया के कई देशों के लोग नौकरी करते हैं। ऐसे लोगों में भारतीयों की बड़ी हिस्सेदारी है। अचानक नौकरी चले जाने पर ऐसे लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अमेरिकी सरकार के एक डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 16, 2024 पर 9:43 AM
अमेरिका में कंपनी किसी भारतीय एंप्लॉयी को नौकरी से निकाल देती है तो क्या होगा? जानिए अमेरिकी सरकार ने क्या कहा है
अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी किया गया यह स्पष्टीकरण उन लाखों विदेशी लोगों के लिए अहम है, जो अमेरिकी कंपनियों में नौकरी करते हैं और अमेरिका में रहते हैं।

अमेरिकी सरकार ने वहां नौकरी करने वाले विदेशी लोगों के लिए बड़ा एलान किया है। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) ने एच-1बी वीजा वाले एंप्लॉयीज के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अगर कंपनी उन्हें नौकरी से हटा देती है तो उनके सामने क्या-क्या विकल्प होंगे। इसमें बताया गया है कि अगर कोई नॉन-इमिग्रेशन वर्कर खुद नौकरी छोड़ देता है या कंपनी उसे नौकरी से हटा देती है तो उसके सामने अमेरिका में बने रहने के लिए चार विकल्प होंगे। हालांकि, ये विकल्प भी उन्हीं लोगों को उपलब्ध होंगे जो कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करेंगे।

एंप्लॉयीज के लिए होंगे ये चार विकल्प

पहला, नौकरी से हटने के बाद वर्कर नॉन-इमिग्रेशन स्टेटस (Non-Immigration Status) में बदलाव के लिए अप्लिकेशन फाइल कर सकता है। दूसरा, वह एडजस्टेमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लिकेशन फाइल कर सकता है। तीसरा, वह 'कंपेलिंग सर्कम्सटांसेज' इंप्लॉयमेंट अथॉराइजेशन डॉक्युमेंट के लिए अप्लिकेशन फाइल कर सकता है। चौथा, वह एंप्लॉयर बदलने के लिए नॉन-फ्रिविलस पिटीशन का फायदा उठा सकता है।

ग्रेस पीरियड के अंदर किसी विकल्प का इस्तेमाल करना होगा

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